दिल्ली अग्निकांड में 43 लोगों की मौत, इमारत मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया

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नयी दिल्ली।

दिल्ली की अनाजमंडी में रविवार को लगी आग के मामले में पुलिस ने इमारत के मालिक रेहान को हिरासत में ले लिया है। इस अग्निकांड में 43 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 285 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के संदर्भ में लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया है। 

दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की जानकारी सुबह पांच बजकर 22 मिनट पर मिली जिसके बाद दमकल की 30 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि 150 दमकल कर्मियों ने बचाव अभियान चलाया और 63 लोगों को इमारत से बाहर निकाला। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रतीत होता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल अधिकारियों ने बताया कि 43 श्रमिक मारे गए और दो दमकल कर्मी घायल हुए हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में लगी आग में 43 लोगों की मौत पर शोक जताया और राज्य के रहने वाले मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में बिहार के स्थानीय आयुक्त, संयुक्त श्रम आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल के हालात का जायजा लेकर राज्य से संबंधित घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करने के लिये कहा।

कुमार ने कहा कि श्रम विभाग की ओर से एक-एक लाख रुपये तथा एक-एक लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष की ओर से सहायता राशि के रूप में दिये जाएंगे। विज्ञप्ति में नीतीश के हवाले से कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ हैं। उत्तरी दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में रविवार सुबह एक फैक्टरी में आग लगने से 43 मजदूरों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

Sach ki Dastak

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