लड़की का पीछा करना पड़ा महंगा, युवक को 22 महीने की सजा व 500 रुपए जुर्माना

0

ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे की एक विशेष अदालत ने एक लड़की का पीछा करने के जुर्म में 24 वर्षीय युवक को 22 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। हाल ही में जारी आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरआर वैष्णव ने दोषी सुनील कुमार दुखीलाल जायसवाल पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने सुनील को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी (पीछा करना) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत दोषी करार दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि युवक लगातार एक लड़की का पीछा करता था। लड़की के पिता ने जून 2016 में शिकायत दर्ज कराई थी।

Sach ki Dastak

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x