जब एक भी चैनल पैकेज नही लेंगे तो भी आपका केबल बिल होगा 150 पार…पढ़िये रिपोर्ट –
‘टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (TRAI) के नए टैरिफ नियम एक फरवरी 2019 से प्रभावी होने जा रहे हैं। इन नियमों के तहत कंज्यूमर के पास अपने पसंद के चैनल चुनने का अधिकार होगा और जिन चैनलों को वे देखना चाहेंगे, उन्हीं के लिए भुगतान करना होगा।
यदि आपने चैनलों का चुनाव नहीं किया है तो तुरंत अपने ऑपरेटर के पास जाकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लें। क्योंकि एक फरवरी से औपचारिकताएं पूरी न करने वाले उपभोक्ताओं को प्रसारण सेवा का लाभ नहीं मिलेगा।
नए नियमों की आखिरी समय सीमा को देखते हुए सभी टीवी चैनल नेटवर्क ने प्रत्येक चैनल और पैकेज के रेट का ऐलान कर दिया है।
लेकिन खास बात ये है कि दर्शकों को इस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भी देना होगा, जो 18 प्रतिशत होगा। ट्राई के नए नियमों के मुताबिक बेसिक पैक यानी 100 ‘फ्री टू एयर’ (एफटीए) चैनल के लिए दर्शकों को 130 रुपए देने होंगे, लेकिन बता दें कि इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी भी लगेगा और इस प्रकार यह राशि बढ़कर लगभग 154 रुपए हो जाएगी।
ऐसे में उपभोक्ता यदि तीन या चार चैनल पैकेज भी चुनते हैं तो इसके लिए 150 रुपए तक अलग से भुगतान करना होगा। बेसिक पैक (154 रुपए) में यह शुल्क मिला दें तो कुल शुल्क 300 रुपए से ज्यादा होता है।