इनायत : पूर्व मुख्यमंत्रियों का आवास भत्ता व अन्य खर्चे माफ-

नैनीताल।
रूरल लिटिगेशन एन्ड इंटाइटलमेन्ट केंद्र (आरएलईके) के अध्यक्ष अवधेश कौशल की उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिए गए आवासों को खाली करने व उनसे अब तक का आवास किराया बाजार दर पर वसूलने सम्बन्धी जनहित याचिका की हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने पूरक शपथ पत्र पेश कर कहा कि कैबिनेट मंत्रि परिषद ने पूर्व मुख्यमंत्रियों का आवास भत्ता व अन्य खर्चे माफ करने का प्रस्ताव पास किया है। पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों पर यह लम्बित धनराशि करीब 2.85 करोड़ रुपये है।
मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगराजन व न्यायमूर्ति रमेश चन्द्र खुल्बे की खंडपीठ में आज अवधेश कौशल की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया देयकों को माफ करने का प्रस्ताव पारित करते हुए इस प्रस्ताव को हाईकोर्ट के समक्ष रखने का निर्णय लिया है।
पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 2.85 करोड़ का बकाया है। जिसमें डा. रमेश पोखरियाल निशंक पर 40 लाख 95 हजार, भुवन चन्द्र खंडूरी पर 46 लाख 59 हजार, विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार, भगतसिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार व स्व. नारायण दत्त तिवारी पर एक करोड़ 13 लाख शामिल हैं। दूसरी ओर याचिका में पूर्व मुख्यमंत्रियों के ऊपर 30 करोड़ की देनदारी बताई गई है।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि उत्तराखंड के पास सीमित आर्थिक संसाधन हैं। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास सुविधा व अन्य खर्चे देना गलत है।