गृह मंत्रालय ने जारी किया अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस
सच की दस्तक डेस्क नई दिल्ली
कोरोना का प्रकोप पूरे देश मे बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ा भी 15 लाख पार कर गया है,वही कोविड19 की वैक्सीन आने में अभी देर है ।इसे देखते हुए अनलॉक 3.0की गाइडलाइंस गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। मेट्रो, सिनेमाघर, स्विमिंग पुल भी अभी नहीं खुलेंगे। 5 अगस्त से जिम भी खोले जा सकेंगे। हालांकि, 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज,कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।1अगस्त से रात के कर्फ्यू को पूरी तरह से भी हटा लिया गया है।
कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।
स्वतंत्रता दिवस समारोह को सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे हेल्थ प्रोटोकॉल्स के साथ इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इन जोन्स में सिर्फ जरूरी गतिविधियों को इजाजत रहेगी। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के हिसाब से कंटेनमेंट जोन्स का फैसला डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज करेंगी।
65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, पहले से गंभीर बीमीरियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पहले की तरह ही घर में रहने की सलाह दी गई है। इन श्रेणी के लोगों को बहुत जरूरी होने या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या पर ही घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है।सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना या शराब पीना प्रतिबंधित है। जबकि।सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोक जारी है। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं है। इसी तरह अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक है।