इन चीजों पर घटी है जीएसटी –

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सरकार ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिये शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की। इन घोषणाओं में कंपनियों के लिये आयकर की दर करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत करना तथा नयी विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटाकर 17.01 प्रतिशत करना शामिल है। सरकार ने ये कदम ऐसे समय उठाये हैं जब चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर छह साल के निचले स्तर 5 प्रतिशत पर आ गयी है। इन घोषणाओं से निवेश को प्रोत्साहन मिलने तथा रोजगार सृजन को गति मिलने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणाएं करते हुए कहा कि इन बदलावों को आयकर अधिनियम के लिये एक अध्यादेश के जरिये अमल में लाया जाएगा।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ”आर्थिक वृद्धि तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिये आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान किया गया है, जो वित्त वर्ष 2019-20 से प्रभावी होगा। इससे किसी भी घरेलू कंपनी को 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प मिलेगा। हालांकि इसके लिये शर्त होगी कि वे किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले सकेंगी।”

विभिन्न उद्योगों की ओर से जीएसटी दरों में कटौती की मांग के बीच शुक्रवार को उच्च अधिकार प्राप्त GST काउंसिल की 37वीं बैठक हुई।

बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि स्लाइड फास्टनर पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12%, समुद्री ईंधन पर 18% से 5%, पत्थर वाले ग्राइंडर पर 12 से घटाकर 5% और सूखी इमली पर 5 फीसद से 0 कर दी गई है। इसके अलावा भारत से बाहर निर्मित खास रक्षा सामग्री पर जीएसटी से छूट मिलेगी।  

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ने सिंपल जीएसटी रिटर्न लागू करने की डेडलाइन बढ़ाने की बात कही। इसके अलावा छोटे कारोबारियों को सालाना जीएसटी रिटर्न से छूट मिलेगी। 2 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर पर भी GST रिटर्न से छूट मिलने की घोषणा की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न नहीं भरना होगा।

जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में होटल किराये में जीएसटी दरों को घटा दिया गया है। इससे अब लोगों को कम दाम पर होटल रूम मिल सकेंगे।

अब एक हजार रुपये से 7500 रुपये तक के होटल किराये पर 12 फीसद जीएसटी लगेगा। इसके अलावा 7500 रुपये से ज्यादा के होटल किराये पर 18 फीसद जीएसटी लगेगा। साथ ही एक हजार रुपये से कम किराए वाले कमरों को जीएसटी खत्म कर दिया गया है।

सरकार ने वेयर हाउसिंग पर भी जीएसटी में छूट की घोषणा की है। कोल्ड ड्रिंक्स पर 18 फीसद जीएसटी लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने 1500 सीसी डीजल और 1200 सीसी की गाड़ियों पर 12 फीसद सेस कम करने की सिफारिश की है।

बैठक में पैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपेलीन की थैलियों और बोरियों पर 12 फीसद जीएसटी लगाने का एलान किया गया है।

इसके अलावा भारत में होने वाले अंडर-17 वर्ल्ड कप के लिए फीफा को सप्लाई किए जाने वाले गुड्स और सर्विस में जीएसटी में छूट की घोषणा की गई है।

पेय पदार्थ कैफिनेटेड पर जीएसटी 18 फीसद से बढ़ाकर 28 फीसद कर दिया गया है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। हालांकि, बिस्कुट पर दरें घटाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।

जबकि ऑटो पर जीएसटी घटाने पर विचार नहीं किया गया।

वहीं, रेलवे के वैगन और कोच पर जीएसटी 5 फीसद से बढ़ाकर 12 फीसद किया गया है। भारत में तैयार नहीं होने वाले कुछ खास डिफेंस गुड्स पर जीएसटी में छूट मिलेगी। 2024 तक इस श्रेणी में छूट मिलेगी।

अब एरिएटेड (गैस वाले) पेय पदार्थों पर 18 फीसद की जगह पर 28 फीसद कर लगेगा। इसके साथ ही इस पर 12 % का कंपनसेटरी सेस भी लगेगा। 10-13 लोगों की क्षमता वाले पेट्रोल वाहनों पर कंपेनसेशन सेस में 1%, डीजल वाहनों पर 3% कटौती; इन वाहनों पर कंपेनसेशन सेस की दर अभी 15% है। आउटडोर केटरिंग पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% होगा।

Sach ki Dastak

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