शशिकांत यादव जनपद : मिर्ज़ापुर ने किया पीएम मोदी का अपमान, एडवोकेट कल्पना श्रीवास्तव उतरीं विरोध में

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यह दौर सोसलमीडिया का है और यहां मान अपमान की एक पल की गारंटी वारंटी नहीं है पर जब मान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र महान भारतवर्ष के महान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का हो जोकि अब ग्लोबल लीडर हैं, तो यह असहनीय साबित होता है और यह अपराध भी है। बता दें कि मिर्जापुर के शशिकांत यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, एक कुत्ते पर लगा दिया और अपनी बंदूक लिये हुए तस्वीरें पोस्ट की। जिस पर एडवोकेट कल्पना श्रीवास्तव, विरोध में उतरीं और भी सनातनियों और देशभक्त मोर्चे पर आ डटे कि यह पीएम मोदी का अपमान नहीं अपितु यह पूरे देश का अपमान है। कयास लगाए जा रहें कि यह विपक्ष का है या यह विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति है। जो भी हो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता।

आइये बता दें कि प्रधानमंत्री जी के अपमान पर क्या केस लगेगें, किस तरह सजा होगी

Section 66A (IT act 2008) : सोशल मीडिया के लिए

पीएम मोदी, कानून या संसद के डीफेमेशन के नाम पर जो सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं वो इसी सेक्शन के अंतरगत हुई हैं. कारण? ये सोशल मीडिया के लिए बनाया गया एक्ट है जिसके कारण लिखी गई बात बहुत से लोगों तक पहुंच जाती है. इसे असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी से बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली थी. संसद के विवादित कार्टून फेसबुक और अपनी वेबसाइट पर शेयर करने के मामले में असीम त्रिवेदी को गिरफ्तार किया गया था. मेरठ के एक जर्नलिस्ट को वॉट्सएप पर पीएम मोदी का अपमानजनक वीडियो शेयर करने के लिए गिरफ्तार किया गया था.वकील अपार गुप्ता का कहना है कि ये सेक्शन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया था, लेकिन अभी भी कई जगह इसका इस्तेमाल होता है. इसे पुलिस की लापरवाही कहें या फिर जानकारी की कमी पर ऐसा होता जरूर है.इस सेक्शन के तहत अनेक केस ऐसे हुए हैं जिसमें पीएम मोदी से जुड़े किसी कमेंट पर किसी पोस्ट पर लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है या फिर समाज का विरोध झेलना पड़ा है.इन सभी धाराओं में से किसी के तहत भी चार्ज लगाया जा सकता है उन लोगों पर जो पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगें, ट्वीट करेगें या बेमतलब बोलेगें।

मिर्जापुर पुलिस ने मांगा पोस्ट लिंक पर उक्त व्यक्ति ने कर दी पोस्ट ही डिलीट

फिर दिया गया शशिकांत यादव का फेसबुक आईडी लिंक – https://m.facebook.com/100012755987510/

बताया गया कि पोस्ट 2017 की है तो क्या कार्रवाई नही हो सकती, वर्ष से क्या होता है क्राईम तो क्राईम है। पीएम मोदी का चेहरा कुत्ते पर लगाना आखिर! कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। यह सब रूकना चाहिए।

 

फ़ेसबुक आई डी नाम : छोरा जाटव का
जनपद : गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश

https://m.facebook.com/groups/716534581746693/permalink/3745581078842013/

Sach ki Dastak

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