अवधेश राय हत्या कांड में मुख्तार को उम्र कैद की मिली सजा

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सच की दस्तक न्यूज डेस्क वाराणसी

अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को हुई उम्र कैद की सजा हो हुई है।यह सजा 31 साल 10 महीने बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया है।

जानकारी के अनुसार 1991में अवधेश राय को घर के पास ही गोलियों से भून दिया था। जिसका इल्जाम मुख्तार अंसारी पर लगा था।32 साल पुराने वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने खुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और उसे उम्र की सजा हो गई है।इसके आलावा एक लाख का जुर्माना भी लगा है।

घटना 1991 की है। 3 अगस्त 1991 की सुबह वाराणसी के चेतगंज थाना इलाके के लहुराबीर में अपने घर के बाहर अवधेश राय छोटे भाई और कांग्रेस के नेता अजय राय के साथ बैठे थे। ठीक इसी सय उनके करीब एक मारुति गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में कई हथियारबंद बदमाश सवार थे। अवधेश राय के पास पहुंचकर हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। राय को उन्होंने गोलियों से छलनी कर दिया। जैसे ही वह जमीन पर गिर पड़े हमलावर वहां से भाग खड़े हुए।अजय राय आनन-फानन में बड़े भाई को कबीर चौरा अस्पताल ले गए लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने नब्ज देखी और पूर्व मंत्री अवधेश राय को मृत घोषित कर दिया। मामले में अजय राय ने मुख्तार अंसारी, अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश के खिलाफ केस दर्ज कराया।

मृतक अवधेश राय के भाई व कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व विधायक अजय राय ने 32 साल बाद आए फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि मुख्तार अंसारी को सजा होनी थी क्योंकि हमारी दलील सबूतों के आधार पर थी। यह सत्य की जीत हुई है।

 

 

Sach ki Dastak

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