शशिकांत यादव जनपद : मिर्ज़ापुर ने किया पीएम मोदी का अपमान, एडवोकेट कल्पना श्रीवास्तव उतरीं विरोध में
यह दौर सोसलमीडिया का है और यहां मान अपमान की एक पल की गारंटी वारंटी नहीं है पर जब मान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र महान भारतवर्ष के महान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का हो जोकि अब ग्लोबल लीडर हैं, तो यह असहनीय साबित होता है और यह अपराध भी है। बता दें कि मिर्जापुर के शशिकांत यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, एक कुत्ते पर लगा दिया और अपनी बंदूक लिये हुए तस्वीरें पोस्ट की। जिस पर एडवोकेट कल्पना श्रीवास्तव, विरोध में उतरीं और भी सनातनियों और देशभक्त मोर्चे पर आ डटे कि यह पीएम मोदी का अपमान नहीं अपितु यह पूरे देश का अपमान है। कयास लगाए जा रहें कि यह विपक्ष का है या यह विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति है। जो भी हो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता।
नाम : शशिकांत यादव
जनपद : मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेशतत्काल प्रभाव से मामले को संज्ञान में लें एव शख़्त कानूनी कार्यवाही करें। pic.twitter.com/sadsfTik54
— कल्पना श्रीवास्तव 🇮🇳 (@Lawyer_Kalpana) May 23, 2022
आइये बता दें कि प्रधानमंत्री जी के अपमान पर क्या केस लगेगें, किस तरह सजा होगी
Section 66A (IT act 2008) : सोशल मीडिया के लिए
पीएम मोदी, कानून या संसद के डीफेमेशन के नाम पर जो सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं वो इसी सेक्शन के अंतरगत हुई हैं. कारण? ये सोशल मीडिया के लिए बनाया गया एक्ट है जिसके कारण लिखी गई बात बहुत से लोगों तक पहुंच जाती है. इसे असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी से बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली थी. संसद के विवादित कार्टून फेसबुक और अपनी वेबसाइट पर शेयर करने के मामले में असीम त्रिवेदी को गिरफ्तार किया गया था. मेरठ के एक जर्नलिस्ट को वॉट्सएप पर पीएम मोदी का अपमानजनक वीडियो शेयर करने के लिए गिरफ्तार किया गया था.वकील अपार गुप्ता का कहना है कि ये सेक्शन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया था, लेकिन अभी भी कई जगह इसका इस्तेमाल होता है. इसे पुलिस की लापरवाही कहें या फिर जानकारी की कमी पर ऐसा होता जरूर है.इस सेक्शन के तहत अनेक केस ऐसे हुए हैं जिसमें पीएम मोदी से जुड़े किसी कमेंट पर किसी पोस्ट पर लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है या फिर समाज का विरोध झेलना पड़ा है.इन सभी धाराओं में से किसी के तहत भी चार्ज लगाया जा सकता है उन लोगों पर जो पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगें, ट्वीट करेगें या बेमतलब बोलेगें।
श्रीमान @adgzonevaranasi @digmirzapur @mirzapurpolice @Uppolice , कब तक हम लोग कार्यवाही का इंतज़ार करेगें ,हम लोग निवेदन करते रहे जाते हैं और आप लोग एकदम से नजरअंदाज कर देते हैं ,क्या हम इस देश के नागरिक नही हैं या हमारी शिकायतें, शिकायतें नही है ???
— विवेक मिश्र (@TheUP70) May 23, 2022
मिर्जापुर पुलिस ने मांगा पोस्ट लिंक पर उक्त व्यक्ति ने कर दी पोस्ट ही डिलीट
सम्बन्धित पोस्ट का लिंक प्रदान करने का कष्ट करे ।
— Mirzapur Police (@mirzapurpolice) May 23, 2022
फिर दिया गया शशिकांत यादव का फेसबुक आईडी लिंक – https://m.facebook.com/100012755987510/
बताया गया कि पोस्ट 2017 की है तो क्या कार्रवाई नही हो सकती, वर्ष से क्या होता है क्राईम तो क्राईम है। पीएम मोदी का चेहरा कुत्ते पर लगाना आखिर! कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। यह सब रूकना चाहिए।
यह पोस्ट 20 फरवरी2017 की है , जो इस शशिकांत यादव ने इस शिकायत को देखते हुए हटा दी है, क्या उसके पोस्ट हटा देने से सब ठीक हो गया, ऐसे नही चलेगा श्रीमान @mirzapurpolice उसको सेवा पानी दीजिये वो स्वयं स्वीकार कर लेगा की हां ये पोस्ट मैंने ही कि है। उसकी id – https://t.co/SrgRe3yo4e pic.twitter.com/XGWD85VCkX
— बबलू शर्मा (@Sanatanprem) May 23, 2022
फ़ेसबुक आई डी नाम : छोरा जाटव का
जनपद : गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश
https://m.facebook.com/groups/716534581746693/permalink/3745581078842013/
प्रभारी साइबर सेल को जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।
— GHAZIABAD POLICE (@ghaziabadpolice) May 23, 2022