समय पर कोटेदार की दुकान न खुलने पर होगी कार्यवाही

0

सच की दस्तक सोनभद्र (संगम पांडेय)
जिला मजिस्ट्रेट एस0 राजलिंगम के आदेशानुसार 14 अप्रैल, 2020 तक जिले में निषेधाज्ञा लागू है। इसी क्रम में कोरोना वायरस के संक्रमण प्रसार को प्रभावी ढंग असरदार तरीके से रोकने के मद्देनजर जिले के पूरे इलाके में लॉकडाउन को लागू किये जाने की वजह से जरूरी सेवाओं को जारी रखने के लिए विभागीय अधिकारी/कार्मिकों की ड्यूटी निर्धारित करने पर मालूम होता है कि कतिपय अधिकारी व कार्मिक जनपद के बाहर हैं, यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। इसके अलावा खादान्न आदि की दुकानें तय शुदा वक्त के मुताबिक नहीं खोली जा रही है। अतएव पहले से जारी निषेधाज्ञा में तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त निषेधाज्ञा को जोड़ते हुए लागू किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने पूर्व में जारी निषेधाज्ञा में जो तथ्य जोड़ते हुए लागू किया है, उसमें वर्तमान समय में जिले की सभी सीमाओं में लॉक डाउन होने व आवश्यक सेवाओं के लिए विभागवार अधिकारियों/कार्मिकों के मुताबिक काम लिये जाने के क्रम में जिले मेंं काम करने वाले सभी विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों को जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमति के बिना जिला मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गयी है। इसी प्रकार से लॉकडाउन के दौरान दुकानें जिनको पहले से जिला प्रशासन द्वारा निर्गत पास प्राप्त है। वे दुकानदार सुबह 08.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक ही दुकान खोलेंगें, लिहाजा शाम 04.00 बजे के बाद आवश्यक सेवाओं से जुड़ी नहीं खुलेंगी। इस निषेधाज्ञा अथवा उसके किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर धारा-144 द0प्र0सं0 व आईपीसी की धारा-188 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम-205 की धारा-55 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा

Sach ki Dastak

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x