Muzaffarpur Shelter Home Case: कोर्ट में दिखा अजब नजारा, एक दोषी रोया तो दूसरे ने दी मरने की धमकी

बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सोमवार को दिल्ली के साकेत स्थित विशेष कोर्ट ने गुनाहगारों के खिलाफ फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत19 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, वहीं एक को बरी कर दिया गया है। बता दें कि फिलहाल मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर तिहाड़ जेल में बंद है। अब 28 जनवरी को दोषियों के सजा को लेकरकोर्ट में बहस होगी।
बता दें कि सोमवार को फैसले के लिए चौथी तारीख थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत की ओर यह फैसला सुनाया गया। इस मामले में सीबीआई ने 21 आरोपियों के खिलाफ अदालत में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर, साइस्ता परवीन उर्फ मधु समेत 20 आरोपित जेल में हैं।
बिहार के बहुचर्चित शेल्टर होम मामले में मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को दोषी करार देते ही दिल्ली की साकेत कोर्ट में अजब नजारा पैदा हो गया। सोमवार दोपहर में फैसला सुनते ही ब्रजेश ठाकुर समेत कुछ दोषी सहम गए तो कुछ ने रोना शुरू कर दिया, जबकि एक ने कहा कि वह आत्महत्या कर लेगा।
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोपहर बाद जैसे ही बिहार के मुजफ्फरपुर मामले में मोहम्मद साहिल उर्फ विक्की को छोड़कर बाकी अन्य सभी को दोषी करार दिया तो वहां, एक दोषी रवि कोर्ट रू में ही रोने लगा। वह कहने लगा मैं सुसाइड कर लेगा। इसी बीच फैसला सुनने के बाद दोषी हेमा भी चीख-चीखकर रोने लगी
दरअसल, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत सभी 19 आरोपितों को दोषी करार दिया है और इसी महीने की 28 जनवरी को सुबह 10 बजे इन सभी को सजा सुनाई जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की कोर्ट मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को 1045 पन्नों के अपने आदेश में दोषी ठहराया है। ब्रजेश समेत पर पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज किया गया था, ऐसे में ब्रजेश ठाकुर समेत कई अन्य दोषियों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा सुनाई जा सकती है।