राम मंदिर विवाद : सुनवाई का 32वां दिन
आज जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले पर अपनी राय आगे रखी। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर इस बात का जिक्र किया कि इस केस की सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होना जरूरी है।
रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आज गुरुवार को कहा कि अयोध्या केस में सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होनी जरूरी है। अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अयोध्या केस पर सुनवाई का 32वां दिन है।
इसके बाद जब गुरुवार दोपहर को लंच के बाद निर्वाणी अखाड़ा ने दखल दिया तब भी चीफ जस्टिस भड़क गए और पूछा कि क्या हम कार्यकाल के आखिरी दिन तक सुनवाई करेंगे?
गुरुवार की सुनवाई की दलीलें :
17.05 PM: अयोध्या मामले में ASI की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि वहां पर हाथी और किसी जानवर की मूर्ति मिलने से ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पर मंदिर ही होगा क्योंकि उस समय में वो खिलौना भी हो सकता है, जिसको किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता।
अरोड़ा ने कहा कि वहां पर 383 आर्किटेक्चर अवशेष मिले थे, जिसमेँ से 40 को छोड़कर कोई भी मंदिर का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। शिलाओं पर बने कमल के निशान पर अरोड़ा ने कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह मंदिर ही है क्योंकि वह जैन, मुस्लिम बौद्ध और हिंदू धर्मों के भी पवित्र चिन्ह हो सकते है।
इस पर जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि क्या मस्जिदों में भी कमल के निशान होते हैं? इस सवाल का मीनाक्षी अरोड़ा ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है. इसके बाद जस्टिस बोबड़े ने अपने साथ बेंच में बैठे जज जस्टिस नजीर से इसका जवाब जानना चाहा कि क्या मस्जिदों में भी कमल के निशान होते हैं।जस्टिस नजीर ने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है।
मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि कमल के चित्र को हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध सभी इस्तेमाल करते रहे है। इसका इस्तेमाल मुस्लिम और इस्लामिक आर्किटेक्ट में होता रहा है।
3.47 PM: मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि जिन 85 खंभों की बात की जा रही है उन पर कई इतिहासकारों और पुरातत्वविदों में मतभेद हैं। खंभे अलग आकार और ऊंचाई के हैं। अगर वो एक ही सतह वाले आधार पर थे तो ऊंचाई अलग-अलग होने का क्या मतलब? उन्होंने कहा कि वो पश्चिमी दिशा वाली दीवार ईदगाह की क्यों नहीं हो सकती? ऐसा मानने में क्या हर्ज है? क्योंकि वो दीवार बिल्कुल अलग और अकेली है और खंभे बिल्कुल अलग हैं। वो खंभे खोखली जगह पर ईंटों की जमावट से भी बनाए गए हो सकते हैं।
इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ASI रिपोर्ट के लेखकों के निष्कर्ष से उलट कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। खंभों की ऊंचाई और आकार पर भी CJI ने कहा कि इससे आप ये बताना चाहती हैं कि ये अलग-अलग फ्लोर अलग अलग समय मे बने थे।
02.35 PM: निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास के वकील की दलील और सुनवाई की अर्ज़ी से नाराज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक बार फिर समय सीमा का हवाला दिया।वकील ने अतिरिक्त 20 मिनट का समय दखल देने के लिए मांगा था।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने वकीलों से कहा कि दलील के बीच में अपनी बात आखिरी दिन या सुनवाई के दौरान में कभी बोल सकते हैं जो वकील अपना मुद्दा उठाना चाहते हैं उन्हें चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम बहस करते जाएंगे तो क्या मेरे कार्यकाल के आखिरी दिन तक बहस होगी?
CJI ने कहा कि हमने पहले ही शेड्यूल दे दिया है और अब इसी वक्त पर डटे रहेंगे। आप एक ही दलील के साथ आते रहते हैं, आप दूसरे वकीलों से बात कर अपनी बहस के लिए वक्त निकाल लें।
12.20 PM: अदालत में मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि ASI की रिपोर्ट में विवादित भूमि के नीचे खुदाई में करीब 50 खंभों पर टिका तीन स्तरीय निर्माण मिला है, लेकिन सभी मंजिलें अलग-अलग काल में बनी थीं। पहला शायद ढह गया या धंस गया तब दूसरा बना था।उन्होंने कहा कि ASI ने सिर्फ चार खंभे ही एक्सपोज़ किए थे।
इसपर जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि क्या ये खंभे 50 मीटर वाली दीवार को सपोर्ट करने को थे? मीनाक्षी अरोड़ा ने जवाब दिया कि नहीं, खंभे दीवार से अलग थे।क्या कहीं ये ब्यौरा है कि वो चार खंभे अलग काल में और बाकी 46 खंभे अलग अलग काल में बने?
अलग काल में और बाकी 46 खंभे अलग अलग काल में बने।
11.30 AM: गुरुवार को अयोध्या सुनवाई का 32वां दिन है. ASI रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्षकारों की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा ने अपनी दलील रखी थी। इसपर मुस्लिम पक्ष की ओर से राजीव धवन ने कहा कि ASI रिपोर्ट की प्रमाणिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।दरअसल, मीनाक्षी अरोड़ा ने बुधवार को कहा था कि ASI की रिपोर्ट पर कोई साइन नहीं थे।
अब गुरुवार को मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि ASI द्वारा वर्णित अधिकांश अवधि का मंदिर की अवधि से कोई लेना-देना नहीं है। (सुंगा, कुषाण, गुप्त आदि)
इसपर जस्टिस बोबड़े ने उनसे पूछा कि आप सीधे विक्रमादित्य पर बताइए। जस्टिस भूषण ने कहा कि गुप्त के बाद कोई विक्रमादित्य नहीं था।
मीनाक्षी अरोड़ा ने इसपर जवाब दिया कि विक्रमादित्य का संबंध सुंगा से है, गुप्त से नहीं है। जवाब में जस्टिस भूषण ने कहा कि वह गुप्त के हैं, आप कृपया फिर चैक करें।
अपनी दलील में मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि ASI ने खुद स्वीकार किया था उसको परतों की पहचान करने में दिक्कत हुई थी। कुल 184 हड्डियां मिली थी लेकिन हाईकोर्ट ने सिर्फ 21.2% का ही अध्ययन किया था।उन्होंने 9 सभ्यताओं के आधार पर 9 समयकाल के बारे में बताया था।
मीनाक्षी ने कहा कि ASI ने जिन सभ्यताओं के बारे में बताया है उनका मंदिर से कोई लेना देना नहीं है उन्होंने बताया कि कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल यह पता करने के लिए किया जाता है कि और चीज़ कितनी पुरानी है लेकिन ASI हड्डियों का इस्तेमाल नहीं करता इसलिए इनकी कार्बन डेटिंग नहीं की गई।
हफ्ते में पांच दिन और एक घंटा एक्सट्रा हो रही सुनवाई
बता दें कि इससे पहले भी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस बात पर टिप्पणी कर चुके हैं कि सभी पक्षों को कोशिश करनी चाहिए कि 18 अक्टूबर तक अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो सके।इसके बाद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक महीने का वक्त इस मसले का फैसला लिखने के लिए चाहिए होगा।
चीफ जस्टिस के इसी बयान के बाद सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की सुनवाई का समय बढ़ा दिया था।सुप्रीम कोर्ट में अब रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद हफ्ते में पांच दिन सुना जा रहा है, साथ ही साथ इस मसले को अदालत रोजाना एक घंटा अधिक सुन रही है।
18 अक्टूबर तक बहस पूरी करने का आदेश
यानी सुनवाई अब शाम 5 बजे तक सुनवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि अदालत ने इस मामले में ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो अदालत शनिवार को भी सुनवाई कर सकती है।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी रही और ASI की ओर से दलीलें पेश की गईं। अभी तक निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा, रामलला, मुस्लिम पक्ष सभी अपनी दलीलें अदालत में पेश कर चुके हैं।